जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा से संबद्ध 24 शाखाओं के अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा ऋणी किसान हैं। कर्जदार किसानों को कहा जा रहा है कि अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को सात प्रतिशत की दर से ऋण वितरण दिनांक से देनदारी दिनांक तक भुगतान करना होगा। इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में कर्ज नहीं चुकाने पर ऋणी किसान को सरकार की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
यह भी पढ़ें: एमपी में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की सौगात, मंत्रियों ने कहा- जल्द होगी बढ़ोत्तरी गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष यानि 2024-25 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा ने अपनी शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 792 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया है। खरीफ सीजन में 729 करोड़ और रबी सीजन में अब तक 63 करोड़ का कर्ज किसानों को दिया गया है। बैंक द्वारा वितरित चालू व कालातीत ऋण की वसूली के लिए सहकारी समितियां अपने ऋणी किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करने उनके घर पहुंच रही है। किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए उन्हें यह तथ्य भी बताया जा रहा है कि कर्ज चुकाने पर ही उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी किसान को सरकार की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।