लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ये बदलाव
मध्यप्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम आयोग ने पहले जारी की गई अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसके तहत नगरीय क्षेत्र के भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, भवन गिराने की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित शिकायतों को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपील अधिकारियों के पदनाम और सेवा प्रदान करने के निश्चित समय का निर्धारण किया गया है। अगर कोई कार्य समय सीमा में पूरा नहीं होता, तो आवेदक कलेक्टर के पास पहली अपील कर सकता है।
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति की समस्या का 45 दिन में होगा निराकरण
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित छात्रवृत्ति की प्राप्ति में कोई समस्या होने पर, संबंधित व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से आवेदन कर सकता है। इसके बाद 45 दिनों के अंदर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। यदि निर्धारित समय में कार्य नहीं होता, तो आवेदक कलेक्टर के पास पहली अपील कर सकता है।
अपील के लिए भी 24 दिन
भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र और कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए संबंधित विभागों को 24 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर आवेदन पर कार्रवाई निर्धारित समय में नहीं होती, तो आवेदक कलेक्टर से पहली अपील कर सकता है, जिसमें 24 दिन का समय रहेगा। दूसरी अपील आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पास की जा सकती है। भवन निर्माण स्वीकृति के लिए नगर पालिका या नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के पास आवेदन करना होगा। इस कदम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी, जिससे जनता को लाभ मिलेगा।