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छतरपुर

बागेश्वर धाम में रूकने के लिए देना पड़ेगा ये डॉक्युमेंट, कोर्ट के सख्त आदेश

बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के ग्राम गढ़ा में स्थित है। यहां होम स्टे के लिए कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।

छतरपुरJul 29, 2023 / 03:58 pm

Subodh Tripathi

बागेश्वर धाम में रूकने के लिए देना पड़ेगा ये डॉक्युमेंट, कोर्ट के सख्त आदेश

बागेश्वर धाम में रूकने के लिए देना पड़ेगा ये डॉक्युमेंट, कोर्ट के सख्त आदेश

बागेश्वर धाम में सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने होम स्टे संचालकों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के साथ ही उनके यहां रूकने वाले हर व्यक्ति का रिकार्ड भी रखना जरूरी होगा, ऐसे में अगर आप भी बागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो कुछ पहचान के डॉक्युमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्रायविंग लाइसेंस में से कोई एक जरूर रखकर ले जाएं, अन्यथा आपको वहां रूकने नहीं दिया जाएगा।

 

देशभर से बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में आनेवाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु यहां बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के साथ ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए भी पहुंचते हैं, ऐसे में यहां लोगों के ठहरने के लिए भी कई सुविधाएं हो गई है, कई लोगों ने तो पैसा कमाने के चक्कर में अपने घर में बने कमरों को भी किराये पर देना शुरू कर दिया है, चूंकि यहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सैंकड़ों की संख्या में लोग यहां रूकते हैं इस कारण किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बने, इस कारण होम स्टे संचालकों को आदेश दिया है कि सबसे पहले वे अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें, इसी के साथ जो लोग उनके यहां आते हैं, उनके पहचान से संबंधित डॉक्युमेंट लेकर उनकी पूरी जानकरी लेकर ही उन्हें अपने यहां रूकने दें। इस आदेश को जो नहीं मानेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

अति जिला मजिस्ट्रेट नम: शिवाय अरजरिया ने आदेश जारी करते हुए ग्राम गढ़ा तहसील राजनगर में स्थित बागेश्वर धाम में होम-स्टे संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें होम-स्टे संचालकों को अपना सत्यापन पुलिस थाना से करवाना होगा और होम-स्टे करने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी रिकार्ड के रूप में संधारित करनी होगी।

 

प्रत्येक होम-स्टे संचालक फायर उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। होम-स्टे के निर्माण में कोई ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न किया जाए। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित होमस्टे संचालकों पर विधि अनुसार कार्यवाही होगी।

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