परिवहन मंत्री ने दी जानकारी पंजाब की परिवहन मंत्री रजि़या सुल्ताना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बने गंभीर हालातों के चलते केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीते कल इस सम्बन्धी ताज़ा हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिदायतों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेट्रल मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत बनाए जाने वाले दस्तावेज़ जैसे कि ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट आदि जिनकी समय सीमा 01 फरवरी, 2020 के बाद या 31 दिसंबर, 2020 तक ख़त्म होनी है, को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जाएगा।
दस्तावेज 31 दिसंबर, 2020 तक वैध उन्होंने बताया कि इन हिदायतों संबंधी पत्र परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने पंजाब के डीजीपी को भेज दिया है। इसके अलावा एडीजीपी (ट्रैफिक़), सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी एसएसपी और परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे आम नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को कहा गया है कि उक्त हिदायतों के मद्देनजऱ वाहनों की चेकिंग के दौरान जिन व्यक्तियों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या परमिट 1 फरवरी, 2020 के बाद रिन्यू नहीं करवाए गए हैं, उनको तंग या परेशान न किया जाए, क्योंकि नई हिदायतों के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माने जाएंगे।