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एग्रीगेट कर सकेंगे सीमित डेटा स्टोरक्रेडिट-डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन में कार्ड जारी करने वाले बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई अन्य वास्तविक कार्ड डेटा स्टोर नहीं कर सकेगा। ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग या विवाद की स्थिति में समझौते के लिए पेमेंट एग्रीगेटर सीमित डेटा स्टोर कर सकेंगे। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी 4 अंक तक स्टोर करने की छूट होगी।
रिजर्व बैंक के अनुसार, टोकन व्यवस्था ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसे लेने के लिए ग्राहकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ग्राहक पर इसके लिए बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी दबाव नहीं बनाएगी। ग्राहक इस व्यवस्था के तहत डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट भी तय कर सकते हैं।