रोटी, चपाती और नान पर 5% GST और पराठे पर 18% GST लगाया गया था। इस संबंध में कई पार्टियों के द्वारा भी AAR में अपील की है, जो केंद्र सरकार के GST टैक्स से जुड़े मामलों को देखती है।
AAAR ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पराठे और सादी चपाती या रोटी से अलग हैं। इसे सादे चपाती या रोटी की श्रेणी के तहत नहीं माना जा सकता है, जिसे GAAR (जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स) ने भी सही माना है। GAAR ने गुजरात के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जून 2021 के आदेश को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे पैकेज्ड पराठों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक 3-4 मिनट पकाने की आवश्यकता होती है, और रोटी व पराठे में अंतर होता है।
पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु AAR ने फैसला सुनाया था कि रेडी-टू-कुक डोसा, इडली, दलिया मिश्रण, आदि पाउडर के रूप में बेचे जाने पर 18% GST कर लगेगा। वहीं गुजरात AAR ने फैसला सुनाया था कि पुरी पापड़ और बिना तले हुए पापड़ पर 5 प्रतिशत GST देय है। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में कर्नाटक AAR ने फैसला सुनाया था कि रवा इडली डोसा पर 18 प्रतिशत GST देना पड़ेगा।