तीसरे वर्ष से मिलती है सुविधा
पीपीएफ अकाउंट होल्डर तीसरे वितीय वर्ष के बाद लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र है। हालांकि, यह विकल्प केवल छठे वित्तीय वर्ष के अंत तक ही उपलब्ध रहता है। ध्यान देने की बात यह है कि कोई व्यक्ति पूरी राशि के लिए लोन नहीं ले सकता है। जिस वर्ष के लिए लोन का अनुरोध किया जा रहा है, उसके ठीक पहले को वर्षों के अंत में उपलब्ध साशि का अधिकतम 25 फीसदी ही उधार लिया जा सकता है।
भुगतान करने के लिए कितना समय मिलेगा
उधार की मूल राशि उस महीने पहले दिन से 36 महीने यानी 3 साल की सहमति से पहले पहले चुकाई जानी चाहिए। जिस महले में लोन स्वीकृत किया गया था। पुनर्भुगतान एकमुश्त या 36 महीनों के दौरान दो अधिका मासिक किस्तों में किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं या आवंटित 36 महीनों के भीतर केवल आंशिक रूप से रिपेमेंट करते हैं तो जिस महीने में लोन दिया गया था, उस महीने के पहले दिन से प्रत्येक वर्ष 1 फीसदी के बजाय 6 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा।
लोन पर ब्याज दर क्या होगी
पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन पर ब्याज दर वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित व्याज घर से 1 फीसयी ज्यादा होगी। मान लीजिए वर्तमान में पीपीएफ ब्याज दर 7.1 फीसदी है, तो ब्याज दर 8.1 फीसदी होगी। हालांकि, यह अच्छी बात है कि जब एक बार जब लोन की ब्याज दर निर्धारित हो जाती है तो यह पुनर्भुगतान समय तक यही रहेगी। इसमें किसी तरह कर बदलाव देखने को नहीं मिलता है।
एक साल में एक ही बार लोन
एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही लोन लिया सकता है और पहला लोन चुकाने तक दूसरा लोन जारी नहीं किया जाएगा। लोन प्रतिवर्ष एक बार ही लिया जा सकता है, भले ही लोन उसी वर्ष वापस कर दिया जाए, क्योंकि लोन की राशि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित होती है।