पॉलिसी अवधि
अधिकांश हैल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स को हर साल रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। कई बार पॉलिसीधारकों को यह अहसास नहीं होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है और क्लेम खारिज होने के बाद पता चलता है। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा झटका होता है। पॉलिसी की समय सीमा समाप्त हो गई है तो बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
प्रतीक्षा अवधि
हैल्थ इंश्योरेंस में प्रतीक्षा अवधि के दौरान क्लेम नहीं किया जा सकता है। प्रतीक्षा अवधि पॉलिसी की शुरुआत के साथ शुरू होती है। यदि इस दौरान क्लेम किया जाता है तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समय के भीतर क्लेम न करना: बीमा पॉलिसियों में एक निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख होता है जिसके भीतर पॉलिसीधारक को क्लेम करना चाहिए। आमतौर पर पॉलिसी क्लेम फाइल करने के लिए डिस्चार्ज की तारीख से 60-90 दिनों की अवधि के भीतर क्लेम फाइल नहीं किया जाता है तो यह अस्वीकृति या रिजेक्ट का कारण बन जाता है। इसलिए डिस्चार्ज के तुरंत बाद क्लेम फाइल कर दें।
न करें ये गलती
पहले से मौजूद बीमारियों या स्थितियों का खुलासा करना महत्त्वपूर्ण है जैसे कि बीमित व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी है या नहीं। यदि किसी की पहले कोई बड़ी सर्जरी हुई है, उसका भी खुलासा करना होगा। बीमा रिन्यू करते समय किसी
भी नई मेडिकल परिस्थिति या बीमारी का खुलासा करना भी जरूरी है। हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम के दौरान परेशानी से बचने के लिए बीमाकर्ता के साथ स्वास्थ्य से संबंधित विवरण साझा करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
कैशलेस के लिए चुनें सही अस्पताल
क्लेम का आसान सेटलमेंट सुनिश्चित करने के लिए यह भी सलाह दी जाती है कि आप इलाज के लिए अच्छा अस्पताल चुनें, जहां कैशलेस की सुविधा हो। साथ ही कुछ चार्जेज पर छूट पा सकते हैं।
–भास्कर नेरुरकर, हेड, हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस