अगर आप रेस्टोरेंट का खाना पैक करवाते हैं और होटल स्टाफ उसकी पैकिंग सही से नहीं करता है या फिर वहां पर खाने की जानकारी सही नहीं लिखी है, तो इस स्थिति में भी आप रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो अपने राज्य के फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी कमिश्नर से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
खाने की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का शक होने पर उस खाने का सेम्पल नजदीकी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया की लैब में ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। खाने में खराबी के बाद करवाए गए लैब टेस्ट में आपका जो भी खर्चा होगा उसकी भरपाई होटल या रेस्तरां को करनी होगी।
आप फूड सेफ्टी अथोरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसकी ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। आप राज्य के फूड सेफ्टी ऑफिसर, कलक्टर या अपने एरिया के फूड सेफ्टी कमिश्नर से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) 1915 या 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विकास सोमानी
एडवोकेट