इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि भारत की चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है यदि Huawei India के CEO ली जिओंगवेई अपने देश चले जाते हैं तो उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भारत ला पाना बहुत मुश्किल होगा।
दिल्ली की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि Huawei India के CEO ली जिओंगवेई को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर उन्हें चीन की यात्रा की अनुमति दी जाती है तो वह भारत लौट आएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल भी किया कि अगर वह चीन जाने के बाद कभी वापस नहीं आते तो क्या होगा? इसके साथ ही कोर्ट ने ली जिओंगवेई के वकील से Huawei India के CEO के सालाना वेतन के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी, तब तक ली जिओंगवेई दो जमानतकर्ताओं को लेकर आए, कोर्ट ने कहा कि दोनों ही जमानतकर्ता भारतीय नागरिक होने चाहिए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि याचिका में सुनवाई करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने पहली बार Huawei India के CEO ली जिओंगवेई को जुलाई 2022 में तीन अन्य लोगों के साथ पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद ली जिओंगवेई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।