हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम पर एक लाख तक की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स फायदा मिलता है। इसके प्रावधानों के जरिए आप आप माता-पिता सहित पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर एक लाख रुपए तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें – 1 अप्रैल से PF के पैसे पर भी लग सकता है टैक्स
लिमिट खत्म होने के बाद भी मौका
बीमा और निवेश सलाहकार मनोज स्वीटी जैन के मुताबिक, यदि आपने 80C की पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद आपके पास एक लाख रुपए तक की टैक्स बचत का मौका रहता है। स्वीटी जैन का कहना है कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। वहीं 60 साल या इससे ज्यादा की आयु के लोगों के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किए गए है।
यह भी पढ़ें – बिना निवेश किए टैक्स कैसे बचाएं, ये हैं तरीके
ऐसे मिलती है छुट
यदि करदाता की उम्र 60 साल से कम है। वहीं, 60 वर्ष से अधिक की उम्र के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो प्रीमियम पर 75,000 रुपए तक की बचत कर सकता है। अगर टैक्सपेयर्स की आयु 60 साल या इससे ज्यादा है तो वह अपने और पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एक लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकता है।
पूरे परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। आज के समय में हॉस्टिपल में भर्ती होने के बाद जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ी है। ऐसे में पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपकी सारी बजत खत्म हो सकती है।