यदि मकान दो साल बाद बेचा जाता है तो मकान की बिक्री पर हुए मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दो साल के भीतर बेचा जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है तो उसे अन्य आय में शामिल किया जाता है और लागू स्लैब दर पर टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.50 त्न टैक्स लगता है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के मुताबिक, यदि करदाता दो साल के भीतर एक और मकान खरीदता है या मूल मकान की बिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर एक नया मकान बनाता है तो कैपिटल गेन छूट का दावा उस समय किया जा सकता है जब मूल मकान की बिक्री की तारीख से एक साल पहले मकान को खरीदा या बनाया गया हो।