इस मामले में बुरहानपुर सत्र न्यायालय ने दोस्त को तड़पता छोड़ भागे वाले दोस्त को 2 साल सजा के साथ साथ 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2022 को कैलाश चौधरी और उसका दोस्त अजय सिंह बाइक पर सवार होकर महाराष्ट्र के परसापुर से उज्जैन के लिए निकले थे। मोटरसाइकल कैलाश चला रहा था। जबकि अजय पीछे बैठा था। जिले के थाना शाहपुर इलाके में स्थित डोंगरगांव के पास रात के समय किसी जानवर से टकराने से दोनों मोटरसाइकिल समेत गिर गए। हादसे में अजय को सिर में गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गया। जबकि कैलाश को पेट और कमर में चोट आई।
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कैलाश अजय सिंह को वहीं बेहोशी की हालत में छोड़कर इंदौर भाग गया। उसने न तो अजय को अस्पताल पहुंचाया न ही उसके परिजन, एंबुलेंस या पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। अगले दिन सुबह राहगीर की सूचना पर 108 एंबुलेंस की मदद से अजय को बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर से इलाज मिलने के कारण अजय की मौत हो गई।
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अब इस मामले में पुलिस ने कैलाश के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 13 जनवरी 2023 को अभियोग पेश किया था, जिसपर अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कैलाश को दो साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।