बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा कि डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित है। किसी भी
वाहन मे डीजे या साउंड बॉक्स नहीं लगाया जाएगा। किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स नहीं बजना चाहिए। वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर साउंड बॉक्स जब्त कर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा और यदि दूसरी बार वाहन को पकड़ा जाता है तो उस (DJ Ban In CG) वाहन का परमिट ही निरस्त कर दिया जाएगा।
DJ Ban In CG: हाईकोर्ट ने जारी किए हैं कड़े निर्देश
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट द्वारा कार्रवाई के लिए समय समय पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने के लिए अभी एक बैठक हुई। शासन ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देकर अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है। बैठक में अधिकारियों ने संघ के सदस्यों को हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई। संघ के सदस्यों ने सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।