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बिलासपुर

CG News: हाईकोर्ट का फैसला… बस परमिट के नामांतरण को ठहराया उचित, राज्य शासन की याचिका खारिज

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बस परमिट के नामांतरण को उचित ठहराया है। साथ ही नामांतरण के विरुद्ध राज्य सरकार क़ी याचिका ख़ारिज कर दी।

बिलासपुरOct 10, 2024 / 10:47 am

Shradha Jaiswal

Bilaspur High Court
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बस परमिट के नामांतरण को उचित ठहराया है। साथ ही नामांतरण के विरुद्ध राज्य सरकार क़ी याचिका ख़ारिज कर दी। प्रकरण के अनुसार दुर्ग निवासी नीतेश सिंह सोरी ने दुर्ग से रायपुर मार्ग के परमिट क्रमांक 01/1991 को परमिटधारी सत्यम कसार के साथ नामांतरण के लिए सहमति बनाई थी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ के समक्ष नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया।
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CG News: अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को जारी रखा हाईकोर्ट ने

CG News: 23 फ़रवरी 2022 को प्राधिकार के समक्ष सुनवाई के समय कोई आपत्ति नहीं आई। फिर भी 26 जुलाई 2022 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने परमिट आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि परमिट को चल या अचल संपत्ति के रूप में रूपांतरण नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के बेच ही इसका अंतरण हो सकता है। नीतेश सोरी ने इस आदेश के विरुद्ध राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता शिवेश सिंह के माध्यम से अपील प्रस्तुत की। इस पर 19 मई 2023 को न्यायालय ने प्राधिकार के परमिट नामांतरण निरस्ती आदेश को अवैध करार दिया गया तथा 30 दिवस के अंदर परमिट नामांतरण का आदेश दिया गया। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने 30 दिन के अंदर नामांतरण नहीं किया गया।
साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने परिवहन न्यायालय के नामांतरण आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कऱ चुनौती दी। 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार क़ी याचिका ख़ारिज कर दी। साथ ही परमिट नामांतरण आवेदन को निरस्त करने के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश को अलोकतान्त्रिक माना। कोर्ट ने नामांतरण करने के राज्य अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को उचित ठहराया है।

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