12 गवाहों के बयान हुए, 31 दस्तावेज प्रदर्शित सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे राजकीय अभिभाषक गणेश गहलोत ने बताया कि अभियुक्त कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजूदेवी को न्यायालय ने मां-बेटी दोनों की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। धारा 302, 34 में आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, 498 ए में तीन साल का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान तथा 31 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय में पीडि़त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेन्द्र वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय की ओर से पीडि़त पक्ष को प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की गई है।
यह है मामला नयाशहर थाना इलाके के नत्थूसर बास में नौ जून, 2019 को कमलकांत की पत्नी प्रेरणा व उसकी दो वर्षीय बेटी रिदि्ध घर की छत पर रखी पानी की टंकी के पास मृत पाई गई। आरोपियों ने मामले को आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आरोपियों ने मृतका प्रेरणा के साथ कमरे में मारपीट की और बाद में उसे घसीट कर छत पर ले गए और पानी की टंकी में सिर डुबोकर हत्या कर दी। उसके बाद बेटी की भी हत्या कर दी। इस संबंध में मृतका प्रेरणा के पिता मोहनलाल स्वामी की ओर से महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
न्याय व्यवस्था को कोटि-कोटि नमन मेरी बेटी प्रेरणा व दोहिती रिद्धि के हत्यारों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। मुझे न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था। मेरी बेटी व दोहिती की आत्मा को आज शांति मिली है। न्याय व्यवस्था और हमें न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता को कोटि-कोटि नमन करता हूं। — मोहनलाल स्वामी, मृतका प्रेरणा के पिता