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आदेश के मुताबिक 18 प्लस के टीकाकरण के लिए पहले से पंजीयन कराने वाले हितग्राहियों के न पहुंचने पर शाम 4 बजे के बाद ही ऑनसाइट पंजीयन कर टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन टीकाकरण सत्र की क्षमता से 20 फीसदी अधिक लोगों को ही टीके लगाए जा सकेंगे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द पकड़ बनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिये एक तरफ तो जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिये व्यवस्थाओं को भी सुलभ करने के प्रयास कर रही है। इसी तर्ज पर वैक्सीनेशन के नियमों में एक बदलाव किया गया था।
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26 मई से बदली थी व्यवस्था
18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के लोगों के लिये प्रदेश बदली गई वैक्सीनेशन की व्यस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार देर शाम को आदेश जारी किये गए हैं। हालांकि, ये व्यवस्था लोगों के लिये बुधवार 26 मई से प्रभावी होगी, जिसके तहत विशेष आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकेंगे।
केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को दी ये छूट
सरकारी जानकारों की मानें, तो केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को ये छूट दी गई है कि, वो वैक्सीन की उपलब्धता और व्यवस्था के हिसाब से ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य ऑन-साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर सकते हैं। ये राज्यों पर निर्भर है कि, वो अपने यहां ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। ।