गृहमंत्री ने वीडियो ट्वीट कर दी जानकारी
सिर्फ कंटेटमेंट जोन में लग सकेगा लॉकडाउन
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए। आगामी दिनों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। डॉ. मिश्रा ने सोमवार रात को ऐलान किया कि, अब से मध्य प्रदेश में रविवार को भी लॉकडाउन नहीं लगा ककरेगा। हालांकि, उन्होंने ये साफ किया कि, अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन की व्यवस्था की जाएगी। शहर या प्रदेश स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा करने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी पर आधारित होगा। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, गुजरे 5 अगस्त को शनिवार के लॉकडाउन को हटाने का फैसला लिया गया था।
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केन्द्र सरकार की अनुमति पर ही लगेगा लॉकडाउन
भोपाल कलेक्टर ने 25 जुलाई से 4 अगस्त तक भोपाल लॉकडाउन किया था। 5 अगस्त को नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल का लॉकडाउन खत्म होने के बाद कहा था कि किसी भी जिले में जिला कलेक्टर लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि, न ही राज्य सरकार बल्कि किसी भी क्षेत्र या जिले में लॉकडाउन लगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। मंत्री मिश्रा ने कहा कि, अगर कोई सीधे ही लॉकडाउन की घोषणा करता है तो, उसपर कार्रवाई की जाएगी।
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सुचारू होंगी ये व्यवस्थाएं, ताकि पटरी पर लौटे जीवन और अर्थव्यवस्था
-21 सितंबर से राजनैतिक सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति
डॉ. मिश्रा ने कहा कि, आगामी 21 सितंबर से सामाजिक, राजनैतिक समेत अन्य कार्यक्रमों करने की अनुमति होगी। हालांकि, इनमें अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। साथ ही, इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा।
-सभी कारखाने 100 फासदी क्षतमा के साथ खुलेंगे
मध्य प्रदेश के सभी कारखाने अब 100 प्रतिशत की केपेसिटी पर चालू रहेंगे।
-ई-पास की जरूरत नहीं
प्रदेश में आने-जाने के लिए अब से किसी भी तरह के परमिट या पास की आवश्यक्ता नहीं रहेगी।
-21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रसवैच्छिक मार्गदर्शन ले सकेंगे
प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र 21 सितंबर से स्वैच्छिक वॉलंट्री के आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। हालांकि, ये अनुमति कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले छात्रों के लिए नहीं होगी।
-21 सितंबर से खुलेंगे ओपन थियेटर
प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल, मॉल वगेरह खोले जा चुके हैं। वहीं, 21 सितंबर से ओपन थियेटर भी खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल आदि बंद ही रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही छूट दी जाएगी। केंद्र की गाइडलाइन में जिन सेवाओं पर पाबंदी है, उन पर मध्यप्रदेश में भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
-होटल और बार खुलेंगे
अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का ऐलान भी कर दिया गया है। अब मध्यप्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे। साथ ही रिसॉर्ट्स और सिविलियन क्लब भी खोले जाएंगे। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी बार लायसेंस के नवीनीकरण के प्रस्ताव की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करा ली जाएं।
-केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही रहेगी छूट
मध्यप्रदेश में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल आदि बंद ही रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही छूट दी जाएगी। केंद्र की गाइडलाइन में जिन सेवाओं पर पाबंदी है, उन पर मध्यप्रदेश में भी प्रतिबंध जारी रहेगा।