अक्टूबर 2023 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया था, इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना भी जारी हो गई। एक साल बाद मंगलवार को इस निर्णय का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।
इससे अब MPPSC की राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य चिकित्सा सेवा, राज्य न्यायिक सेवा समेत सभी प्रकार की राज्य सिविल सेवाओं वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाएं ही ले सकेंगी 35% आरक्षण का लाभ
35 फीसदी महिला आरक्षण का नियम राज्य वन सेवा पर लागू नहीं होगा। मूल रूप से मध्य प्रदेश के महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पहले की तरह ही जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा।