मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके अंतर्गत सांप्रदायिक दंगों, हडताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस आदि में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई सरकारी अथवा निजी संपत्ति की नुकसानी की वसूली की जा सकेगी. वर्तमान हालातों में यह बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है.
विधेयक में लोक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली तथा किए गए नुकसान का निर्धारण करने तथा प्रतिकर अधिनिर्णित कर नुकसान करनेवाले आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकर्ताओं से प्रतिकर की वसूली हेतु दावा अधिकरण का गठन करने की बात भी कही गई है.
विधेयक के मुख्य प्रावधान
— इस विधेयक के अनुसार ऐसी समस्त सरकारी अथवा निजी संपत्ति की नुकसानी की वसूली की जा सकेगी जो सांप्रदायिक दंगों, हडताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई है. इनमें केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ ही सहकारी संस्थाओं, कंपनियों आदि की संपत्ति नुकसानी भी शामिल है
— राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र तथा ऐसी अवधि के लिए दावा अधिकरण का गठन अधिसूचित कर सकेगी जो इस विधेयक में उल्लेखित सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में प्रतिकर नियत कर सकें.
— राज्य सरकार द्वारा निवृत जिला जज एवं राज्य सरकार से सेवानिवृत सचिव को दावा अधिकरण में नियुक्त किया जा सकेगा.
— सरकारी संपत्ति पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा तथा निजी संपत्ति की नुकसानी पर संपत्ति का मालिक या संपत्ति का नियंत्रणकर्ता आयोग के समक्ष 30 दिन में आवेदन कर सकेंगे.
— आयोग के आदेश केवल उच्च न्यायालय में अवार्ड पारित होने के 90 दिन में चैलेंज किए जा सकेंगे.
— 9373 करोड़ की 6 हजार 117 गांव में टोंटी से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना को अनुमोदित किया।
— नर्मदा जयंती और शिवरात्रि के पर्व को भव्य तौर पर मनाया जाएगा।
— तेजस्विनी योजना में महिला बाल विकास विभाग के स्व सहायता समूह में एकीकरण किया जाएगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी।
— लोक अभियोजन अधिकारियों के पदों को PSC के द्वारा भरने पर कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।