मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कुछ समय से मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने 14 फीसदी से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण कर दिया था। इसके बाद से कोर्ट में याचिका लग गई और यह मुद्दा लटक गया। प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हजारों शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन 6 विषयों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्हें 14 फीसदी के हिसाब से ही आरक्षण दिया गया है।
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क्या बोले राजमणि पटेल
कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने संसद में ओबीसी चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती 2018 को वर्ग-1 स्कूल शिक्षा विभागों में 17000 पद और जनजातीय कार्य विभाग में 2000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 2019 में परीक्षा हुई। पहले चरण में 15000 पद ओबीसी को 27% आरक्षण के आधार पर चयन प्रक्रिया 2020 से 2021 तक चली, इसी आधार पर मेरिट सूची बनाने के बाद सत्यापन भी किया गया। 8292 पदों की नियुक्ति आदेश भी जारी किया गया। 11 विषयों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। लेकिन, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 में ओबीसी को 14 फीसदी ही आरक्षण दिया गया। 13 फीसदी पद होल्ड कर दिया गया है। इन चयनित शिक्षकों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देकर अन्याय किया जा रहा है।
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