जानकारी के अनुसार नवाब की संपत्ति बेहटा में 247 एकड़, नयापुरा में 16 एकड़, हलालपुरा 79 एकड़, लाऊखेड़ी 123 एकड़, निशातपुरा 109 एकड़, कोटरा सुल्तानाबाद 81 एकड़, धरमपुरी 265 एकड़, निशातपुरा में 109 एकड़, शाहपुरा 621 एकड़, बोरबन 102 एकड़, लाऊखेड़ी में 123 एकड़ बताई जा रही है। इसके अलावा नवाब परिवार की रायसेन चिकलोद और सीहोर में भी सैकड़ों एकड़ संपत्ति बताई गई है। इसके अलावा भी कई जगह सम्पत्ति हैं जिनपर कब्जे भी हो गए हैं।
सीलिंग एक्ट के दौरान नवाब के वारिसों पर कई जगह जमीनों की जानकारी छिपाने के आरोप हैं। इस वजह से जमीनें सीलिंग एक्ट में नहीं आ पाई थीं। नवाब के वरिस शर्मिला, सैफ अली खान, सोहा, सबा व अन्य की जमीनों को लेकर अपर आयुक्त कोर्ट में मामला चल रहा है। दरअसल तहसीलदार गौहरगंज की एक रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त भोपाल की तरफ से 17 जनवरी 2019 को नोटिस जारी कर नवाब के वारिसों को सम्पत्ति की जानकारी देने के आदेश दिए थे। इसके बाद कई तारीखें पड़ीं, कुछ जानकारी अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई। अधिवक्ता पियूष पाराशर की ओर से अपर आयुक्त कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आपत्ति पेश की गई है। मप्र राजस्व संहिता के 2018 के नियमों के तहत आपर आयुक्त कोर्ट को इस सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने इसे पेंडिंग रखा है। सुनवाई अगली तारीख पर होगी।