पढ़ें ये खास खबर- नसबंदी की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार, कड़ाके की ठंड में ऑपरेशन कर महिलाओं को फर्श पर लेटाया
संरक्षित वन क्षेत्रों में ही मिलेगी फिल्मांकन की अनुमति
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जंगलों में फिल्मांकन के लिये नए मध्य प्रदेश फिल्मांकन नियम जारी कर दिये हैं। वन विभाग को इको टूरिज्म बोर्ड इसके लिये अनुमति प्रदान करेगा। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्धान और अभ्यारणों को छोड़कर प्रदेश के अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों में फिल्मांकन की अनुमति दी जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन को जिस क्षेत्र में फिल्मांकन की अनुमति लेनी है, वहां के वन मंडल अधिकारी, इको टूरिज्म बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साथ ही राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये अनुज्ञा पत्र जारी किये जाएंगे। इसके लिये ऑनलाइन आवेदन देना होगा।
पढ़ें ये खास खबर- अलविदा 2020 : इस साल यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में एमपी के 2 शहरों को किया शामिल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
इस हिसाब से चुकाना होगा शुल्क
पूरे 24 घंटों के लिये एक कैमरामेन को पहले सात दिन के लिये 10 हजार रुपये प्रति दिन की दर से शुल्क अदा करना होगा। इसके बाद आठवें दिन से प्द्रहवें दिन तक 7 हजार 500 रुपये प्रतिदिन और 16वों दिन या उससे अधिक समय फिल्मांकन की अनुमति लेने के लिये रोजाना 5 हजार रुपये शुल्क अदा करना होगा।
पढ़ें ये खास खबर- अलविदा 2020 : लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान हुए थे ये लोग, परिवहन सेवाएं बंद होने से पैदल तय किया था हजारों कि.मी का सफर
इन्हें रहेगी रिआयत
भारतीय शेक्षणिक, अनुसंधान संस्थाओं तथा राज्य और केन्द्र शासन से जुड़ी संस्थाओं और विभागों को इस शुल्क में राहत रहेगी। इन्हें पहले सात दिनों के लिये 2 हजार रुपये, आठवें से पंद्रह दिन के लिये 1500 रुपये और सौलहवें दिन या उससे अधिक समय के लिये प्रतिदिन 1000 रुपये शुल्क की अदायीगी करनी होगी।
पढ़ें ये खास खबर- ‘रामायण यात्रा’ विशेष ट्रेन कराएगी देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन, 5 रातें 6 दिन का होगा टूर, जानिये किराया और समय
नुकसान की भरपाई नहीं करेगा विभाग, ये होंगे नियम
नसबंदी टारगेट पूरा करने की होड़ में महिलाओं के साथ किया जा रहा जानवरों सा सुलूक, देखें वीडियो