संशोधन पर बनी सहमति
यही नहीं इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा फैसला ये है कि यदि संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं भी है तो दूसरे जिले में भी अनुकंपा नौकरी दी जा सकेगी। इसके लिए पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन पर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी करके नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब उनके सेवा में रहते हुए निधन होने पर उनके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दूसरे जिले में भी नौकरी मिल सकेगी।
संबंधित जिले में खाली नहीं पद, तो दूसरे जिले में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
बता दें कि इस संशोधन के बाद यदि संबंधित जिले में कोई पद नहीं है, तो भी दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध पदों का पूरा विवरण रहेगा। संबंधित व्यक्ति को पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदन करना होगा। आवेदन पर नियुक्ति के लिए दोनों जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर सहमति देंगे। फिर प्रस्ताव पंचायतराज संचालनालय को भेजा जाएगा और अनुमति के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी कर सकेंगे।