मध्यप्रदेश में पूर्ण पेंशन के लिए 33 साल की सेवा अवधि पूरी करने का प्रावधान है जबकि केंद्र और कई अन्य राज्यों में यह अवधि बेहद कम है। कर्मचारी, अधिकारी संगठन पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि घटाने की मांग करते आए हैं। अब इस पर राज्य सरकार विचार करने पर तैयार हो गई है।
यह भी पढ़ें: 7.50 लाख कर्मचारियों को अलग से मिलेगी एक माह की राशि, डीए के एरियर पर सामने आया बड़ा अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि 25 साल मुकर्रर है। देश के उत्तरी राज्यों उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो यह अवधि और भी कम है। इन तीनों राज्यों में पूर्ण पेंशन के लिए तय सेवा अवधि महज 20 साल है। यही वजह है कि एमपी के कर्मचारी, अधिकारी पेंशन के लिए तय अवधि घटाने की मांग कर रहे हैं।
एमपी में ऐसे करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं जोकि वर्तमान में पूर्ण पेंशन के लिए तय 33 साल की सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाएंगे। ये लाखों कर्मचारी पूर्ण पेंशन लाभ से वंचित रहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार सेवा अवधि की समीक्षा करने को तैयार हो गई है। कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष भानु प्रकाश तिवारी बताते हैं कि हम सरकार को सुझाव का ड्राफ्ट दे चुके हैं। अब राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी बुलाई है। जीएडी प्रमुख सचिव संजय दुबे के अनुसार विभागों से कर्मचारियों, अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है।