नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि परिजनों की कंसेंट लेनी है या नहीं। इसके साथ ही अभिभावकों को सरकार के आदेश के बाद कंसेंट देना होगा। छात्रों की ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लासेस पर लभी प्रदेश सरकारों को ही फैसला लेना होगा। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो अटेडेंस को लेकर छूट दी जाए। स्कूलों में उपस्थिति को लेकर पहले जैसी सख्ती नहीं होगी।
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केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर स्कूल में पर्याप्त जगह होने पर खेल-कूद, गीत-संगीत सहित अन्य गतिविधियों को भई किया जा सकेगा। इसके साथ ही स्कूल के समय को कम किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कक्षा में छात्रों को दूर दूर बिठाना होगा। कक्षा में दो छात्रों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए।
इसके साथ ही स्कूल का कोई स्टाफ यदि कंटेनमेंट जोन में रहता हो तो उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि स्कूल में अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाना चाहिए, जिससे स्कूल में एक साथ ज्यादा संख्या में छात्र एकत्रित नहीं होगें।
देश के 11 प्रदेशों में स्कूल को खोला जा चुका है वही 16 राज्यों में माध्यमिक से ऊपर का कक्षाओं के स्कूलों को खोल दिया गया है। केंद्र सरकार स्कूल को लेकर जारी की गई नई संशोधित गाइडलाइन के बाद सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश में स्कूलों को दोबारा खोला जा सकेगा।