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भोपाल

अब तक नहीं किया PAN-Aadhaar लिंक तो आपको होगा बड़ा नुकसान, एक Click पर करें इसे लिंक

केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अनुसार देश के हर पैनकार्ड धारक को आधार से लिक करना अनिवार्य है। अगर कोई इसपर अमल नहीं करता, तो ऐसे धारक का पैन कार्ड बैकार हो जाएगा।

भोपालSep 29, 2019 / 04:32 pm

Faiz

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अब तक नहीं किया PAN-Aadhaar लिंक तो आपको होगा बड़ा नुकसान, एक Click पर करें इसे लिंक

भोपाल/ मध्य प्रदेश समेत देशभर के पैन कार्ड धारकों को 30 सितंबर से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अनुसार देश के हर पैनकार्ड धारक को आधार से लिक करना अनिवार्य है। अगर कोई इसपर अमल नहीं करता, तो ऐसे धारक का पैन कार्ड बैकार हो जाएगा। बता दें कि, इससे पहले नियम था कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा। आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव किये जाने की घोषणा की गई थी।

 

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बढ़ाई गई अंतिम तारीक़

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की थी। हालांकि, गुज़री 28 सितंबर को केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी एक गेजेटाई में इसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब धारक इसे 31 दिसंबर 2019 तक लिंक कर सकते हैं। क्योंकि, ये सरकारी निर्देश हैं तो इसे जितना जल्दी हो सके लिंक करना आवश्यक है। अगर अब तक आपके आधार नंबर से पैन लिंक नहीं है तो इसे आप ऑनलाइन लिंक भी कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके आप घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स भी फॉलो करना होंगी। आइये जानते हैं, उन आसान ऑनलाइन सटेप्स के बारे में…।

 

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पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन इस तरह जोड़ें

-सबसे पहले आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। पैन-आधार लिंकिंग का विकल्प खोजें

-अपना 12-अंकीय यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नंबर और अपना 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पैन दर्ज करें

-अपना नाम ‘आधार के अनुसार नाम’ श्रेणी में भरें

-मार्क ‘मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है,’ यदि आपके पास आधार पर केवल जन्म वर्ष है

-अगर आप ऐसा करने के लिए सहमत हैं, तो ‘मैं अपने आधार विवरण को यूआईडीएआई के साथ मान्य करने के लिए सहमत हूं।’

-अपनी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दर्ज करें।

-पैन और आधार को लिंक करने का अनुरोध करने के लिए ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें

-आपको अपनी स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से जुड़ गया है। अगर आपका आधार विवरण आपके पैन विवरण के साथ मेल खाता है।

-आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पैन-आधार लिंक करने की स्थिति भी देख सकते हैं।

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