बढ़ाई गई अंतिम तारीक़
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की थी। हालांकि, गुज़री 28 सितंबर को केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी एक गेजेटाई में इसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब धारक इसे 31 दिसंबर 2019 तक लिंक कर सकते हैं। क्योंकि, ये सरकारी निर्देश हैं तो इसे जितना जल्दी हो सके लिंक करना आवश्यक है। अगर अब तक आपके आधार नंबर से पैन लिंक नहीं है तो इसे आप ऑनलाइन भी चैक कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके आप यहीं इसकी जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स भी फॉलो करना होंगी। आइये जानते हैं, उन आसान ऑनलाइन सटेप्स के बारे में…।
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आधार और पैन लिंक है या नहीं, इस तरह जानें
-सबसे पहले खबर के साथ दिये गए अधिकारिक लिंक पर क्लिक करें। यहां आपके सामने भारत सरकार के इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की लिंक सामने आ जाएगी।
-यहां आपके सामने लिंक आधार स्टेटस का पेज खुल जाएगा, जिसपर पैन और आधार के सामने बाक्स नज़र आएगा।
-इसमें पहले आप अपना पैन नंबर डालें, इसके बाद नीचे आधार के ऑप्शन के सामने खाली बाक्स में अपना आधार नंबर डालें।
-इसके बाद नीचे View Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ी देर इंतेज़ार करें।
-प्रोसेसिंग टाइम पूरा होने पर आपके आधार से आपका पैन नंबर लिंक है या नहीं इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी।