scriptPublic Holiday: 13 मई को सार्वजनिक छुट्टी का आदेश जारी, नहीं कटेगी सैलरी | Good news: polling day is a paid holiday You will get leave no money will be deducted today and 13 May 2024 collector order what is voter right | Patrika News
भोपाल

Public Holiday: 13 मई को सार्वजनिक छुट्टी का आदेश जारी, नहीं कटेगी सैलरी

MP Loksabha 2024 News: नौकरीपेशा हैं, बॉस छुट्टी नहीं दे रहे, तो इस खुश खबरी को ध्यान से पढ़ें…

भोपालMay 08, 2024 / 04:16 pm

Sanjana Kumar

paid holiday

मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे मतदाता।

MP Loksabha 2024 News: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भोपाल में मतदान दिवस 13 मई 2024 को भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले की सभी विधानसभाओं में सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता है और मतदान करने का हकदार है, सभी को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। छुट्टी का ये आदेश जारी कर दिया गया है।
दैनिक मजदूर, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश तो मिलेगा ही वहीं वे मजदूरी प्राप्त करने के पात्र भी होंगे। कलेक्टर ने सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय ऑफिसों के संचालकों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में चौथा मतदान दिवस 13 को

बता दें कि मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को होगा। इस दौरान 8 लोकसभा क्षेत्रों में छुट्टी रहेगी। 8 सीटों पर होने वाले मतदान में 74 प्रत्याशी मैदान में है। जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, उनमें देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5 और खंडवा में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।

वोट प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास

बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वोट प्रतिशत कम रहा है। अब 13 मई को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। पहले दो चरण में 12 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें वोट प्रतिशत कम होने का कारण विवाह और गर्मी भी बताया गया है। जबकि तीसरे चरण के चुनावों में भी वोटिंग प्रतिशत 65 से भी कम रहा।

नहीं मिल रही छुट्टी को तो यहां करें शिकायत

अगर आपको मतदान करने के लिए लिव नहीं मिल रही है तो मतदाता के रूप में आपका अधिकार है कि आप चुनाव आयोग या उसके द्वारा नामित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही कंपनी या संस्थान जांच के दायरे में आ जाएंगे। नियमानुसार उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मामले के आधार पर चुनाव आयोग सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर भी दर्ज कर सकता है।

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