मांगे जाएंगे ये दस्तावेज
सरकार के आदेश के अनुसार, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चार चरणों में की जाएगी। इसमें स्कूल विभाग के अंतर्गत काम करने वाले 2.25 लाख शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों से पर्सनल डिटेल, शैक्षणिक योग्यता (Qualification), नौकरी के कागजात, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मांगे जाएंगे। सरकार ने बताया है कि इस वेरिफिकेशन का उद्देश्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित और पारदर्शी बनानां है। यही नहीं, इसमें सभी जिलों, ब्लॉक और संभाग तक के कार्यालयों में पदस्थ मौजूदा स्टाफ और स्वीकृत पदों की संख्या की जानकारी तैयार की जाएगी। ये भी पढ़े- CM मोहन का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- ‘ऐसी मानसिकता देश बर्दाश्त नहीं करेगा, माफी मांगें..’ देनी होगी ये भी जानकारी
- यदि किसी शिक्षक के विषय में परिवर्तन हुआ है तो उन्हें नए संवर्ग का नियुक्ति आदेश, पुराने अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति का मूल आदेश और मार्कशीट भी देनी होगी।
- प्रतिनियुक्ति (deputation) पर दूसरे विभाग में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी।
- किसी टीचर या कर्मचारी ने दिव्यांगता के आधार पर सरकारी नौकरी पाई है, तो उन्हें मेडिकल बोर्ड से फिर से नया दिव्यांगता सर्टिफिकेट (disability certificate) बनवाकर विभाग में सबमिट करना होगा।