मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में छोटे-छोटे स्ट्रीट वेण्डर्स फल, सब्जी, आइसक्रीम, ब्रेड, बिस्किट, अण्डे, जूते-चप्पल, झाड़ू, साइकिल रिपेयरिंग, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, धोबी, टेलर्स आदि को 10-10 हजार रूपए का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के लिए दिलवाया जाता है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन देता है। स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगती। कोई भी 18 से 55 वर्ष की आयु का ग्रामीण पथ व्यवसायी इस योजना का लाभ ले सकता है।
योजना के अंतर्गत आसानी से हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ‘कामगार सेतु पोर्टल’ संचालित किया जा रहा है, जिस पर अभी तक 08 लाख 52 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 80 हजार से अधिक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 40 हजार से अधिक हितग्राहियों को ऋण राशि का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा 24 सितम्बर एवं 12 नवम्बर को वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा चुका है।