इसके बाद भी आरोपी नहीं माने। उन्होंने सवा दो लाख रुपए जयपुर में परिचित से फिरौती के लिए फोन करवाया। बीमारी का बहाना कर परिवादी ने राशि मांगी। इसी राशि को आरोपियों ने जयपुर में ही एक व्यक्ति को दिलवाई। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद आरोपी रोड पर छोड़कर भाग गए। पीडि़तों ने पुर थाने पहुंच आपबीती बताई।
अदालत ने अपहरण कर फिरौती वसूलने और लूट के आरोप में ललावता बांसेड़ी खुर्द, सीकर निवासी गजेन्द्रसिंह शेखावत, गढ़ी खानपुर सीकर निवासी जगवीरसिंह शेखावत, सेफ्टों की ढाणी, रेनवाल जयपुर निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी जाट तथा नयावास दूदवा, सीकर निवासी सम्पतसिंह शेखावत को उम्रकैद तथा ठिकरिया बालाजी, सीकर निवासी कुनालसिंह तंवर को फिरौती की राशि वसूलने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई। विशिष्ठ लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने अभियुक्तों के खिलाफ १२ गवाह और १८ दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।