scriptस्कूल से अगवा कर 15 साल की छात्रा से किया बलात्कार, कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सुनाई सजा | 15 year old student kidnapped from school and raped court sentenced culprit to 20 years imprisonment in bhilwara | Patrika News
भीलवाड़ा

स्कूल से अगवा कर 15 साल की छात्रा से किया बलात्कार, कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सुनाई सजा

भीलवाड़ा में किशोरी के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया व 20 वर्ष की सजा सुनाई।

भीलवाड़ाJan 22, 2025 / 11:50 am

Lokendra Sainger

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Bhilwara News: भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो मामलात) संख्या प्रथम ने किशोरी के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराया व बीस वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहपुरा थाने में एक व्यक्ति ने 20 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी (15) स्कूल गई थी। अभियुक्त सुरेश खारोल बेटी का फर्जी पिता बनकर एवं परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर स्कूल से छुट्टी करवा ले गया। इसकी जानकारी परिवादी के माता-पिता को हुई तो वह स्कूल गए।

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रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस ने महाराष्ट्र के औरगांबाद में दबिश दी। यहां एक मकान से नाबालिग को छुड़ाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सुरेश उसे पिता के बीमार होने का बहाना बना भीलवाड़ा ले गया। फिर चाय में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और महाराष्ट्र ले आया। यहां दोस्त के कमरे में बंधक बनाकर रखा और बलात्कार किया।
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पुलिस ने अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। विशिष्ट न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 29 दस्तावेज व 23 गवाहों के बयान कराए। विशिष्ट न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह नागर ने सुरेश खारोल को पोक्सो की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। कुल 20 वर्ष सक्षम कारावास तथा 95 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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