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पुलिस ने त्वरित कार्यावाही करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा- 296, 351(2), 74, 75 (1)(।)(।।), 333 बीएनएस, 8 पॉक्सो एक्ट तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया। वहीं दूसरे दिवस आरोपी भूपेन्द्र यदु पिता संतोष यदु उम्र 23 वर्ष पता ग्राम गोडऱी थाना डोंगरगांव को ज्यूडिशियल रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है।
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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की अनुमति दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती नाबालिग के अबॉर्शन की अनुमति हाईकोर्ट ने नहीं दी है। ऑपरेशन में उसकी जान को गंभीर खतरा देखते हुए हाईकोर्ट ने इस संबन्ध में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि नाबालिग और उसके माता-पिता प्रसव के बाद बच्चे को गोद देना चाहें तो राज्य सरकार इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए।
यहां पढ़ें पूरी खबर 13 साल की नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, महीनों तक हुआ यौन शोषण फिर बेमेतरा जिले के एक गांव में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी बच्ची के साथ करीब 6-7 महीने से दुष्कर्म करता रहा। बच्ची के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी हुई। परिजनों की रिपोर्ट पर गांव के कोटवार के खिलाफ अपराध दर्ज कर मुख्य आरोपी बनाया गया है।
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