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समितियों की बैठक लेकर बताएं कि समस्त प्रकार के आयोजनों का अनुविभागिय दंडाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करना है। शराब या अन्य नशे की हालत में कार्यक्रम में प्रवेश वर्जित रहेगा। अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
अश्लील गानों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना होगा। झांकी में अलग-अलग महिला व पुरुष द्वार बनाए जाएं, ताकि विवाद की स्थिति निर्मित न हो। बैठक में एएसपी वेदव्रत सिरमौर, एएसपी सुखनंदन राठौर, एएसपी अभिषेक झा, एएसपी ऋचा मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक और थाना व चौकी प्रभारी उपस्थित थे।