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इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय सुनिश्चित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरूपर्व व नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार दीपावली में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक व नया वर्ष, क्रिसमस में रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक की समयावधि निधारित है।
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राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पटाखों के जलाने से शीत ऋतु में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। शासन द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदुषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के वैधानिक प्रवाधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ व कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।