यहाँ जारी बयान में सिंगला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब के गृह मामले और न्याय विभाग के द्वारा 15 अक्तूबर, 2020 से स्कूलों में कुछ गतिविधियों को फिर खोलने सम्बन्धी मांगीं टिप्पणियों के जवाब में स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया है कि स्कूल भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार ही खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों को फिर खोलने सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं और राज्यों से रोज़मर्रा के आधार पर रिपोर्टें ली जा रही हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मामलों और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में स्कूल खोलने की स्थिति के दौरान विचारी जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) संबंधी अवगत करवा दिया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्कूल सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और केवल तीन घंटों के लिए खोले जा सकते हैं। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, वहाँ अध्यापकों को तीन घंटों के लिए दो शिफ्ट्स में बुलाया जा सकता है।