सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा
प्रकाश माकोड़े ने बताया कि प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। मजबूर होकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हड़ताल पर जाना पड़ा। इनके हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पटरी पर उतर गई है। ये फील्ड के कर्मचारी सीधे गांव-गांव जुड़े हैं। हड़ताल के कारण वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है। इससे परेशानी हो रही है।
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कोविड-19 से मृत्यु पर 50 हजार की सहायता राशि
राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त मनीष रस्तोगी ने बताया कि अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाए गए हैं। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा।
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कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो। अनुग्रह राशि के लिए राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु यदि जहर से, दुर्घटना से, आत्महत्या या मानव हत्या को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में लागू बीमा योजना में शामिल शासकीय कर्मी अनुग्रह राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।