ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढऩे वाली उन्हीं बालिकों को मिलेगा जिनके स्कूल की दूरी घर से 5 किलोमीटर से अधिक है। कार्य दिवसों की गणना के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि स्वीकृत की जाएगी। संस्था प्रधानों को पात्र छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति की गणना करनी होगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया है। वहीं शहरी क्षेत्र में यह योजना नहीं है। यह माना जा रहा है कि इस योजना से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढेगा।
ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं दोनों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विद्यालय की घर से दूरी के आधार पर राशि तय की गई है। पहली से पांचवी में एक किलोमीटर, छठी से आठवीं में दो किलोमीटर की दूरी होने पर पात्र विद्यार्थियों को प्रतिदिन 10 से 15 रुपए वाउचर दिया जाएगा। पूरे सत्र में इन कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 3 हजार स्वीकृत होंगे।
कक्षा एक से पांच तक के बालक-बालिकाए जिनका घर स्कूल से एक किमी से अधिक दूरी पर है उन्हें 10 रुपए, कक्षा छह से आठ तक के बालक-बालिकाए जिनका घर स्कूल से दो किमी से अधिक दूरी पर 15 रुपए, कक्षा छह से आठ तक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कल की बालिकाएं जिनका घर दो किमी की दूरी पर 15 रुपए, कक्षा नवमीं व दसवीं की वे बालिकाएं जिनका घर स्कूल से पांच किमी की दूरी पर 20 रुपए दिए जाएंगे।