पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज सीओ नीति द्विवेदी ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर बिथरी चैनपुर थाने हेल्पर, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के स्टाफ के खिलाफ छेड़छाड़, बंधक बनाने जान से मारने की धमकी और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कर्मचारियों का वैरीफिकेशन अनिवार्य घटना को दबाने के लिए स्कूल के प्रबंधन ने बच्ची के पिता पर दवाब भी बनाया लेकिन पुलिस के सामने स्कूल प्रबंधन की एक न चली और स्कूल के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस घटना के बाद एसएसपी जोगेन्द्र कुमार ने स्कूलों को आदेश जारी किए हैं कि वो सितम्बर तक स्कूल के स्टाफ का वैरिफिकेशन करा लें नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही स्कूल में नाबालिग कर्मचारी को न रखने के भी निर्देश जारी किए हैं।