इन कॉलोनाइजरों की बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि बीडीए की प्रवर्तन टीम ने चार अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जिसमें गौरव श्रीवास्तव आदि द्वारा सुभानगर के महेशपुरा ठाकुरान में तीन हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में, बब्लू सागर आदि द्वारा पांच हजार वर्गमीटर में, सूर्य प्रकाश प्रजापित द्वारा सात हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में और लाल सिंह चौहाना आदि द्वारा थाना कैंट में लगभग आठ हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉट का चिन्हांकन आदि का कार्य किया जा रहा था। उक्त अवैध कालोनियों के विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
बीडीए की अपील नक्शे वाली की जगह खरीदें
बीडीए की ओर से लगातार जनता से अपील की जा रही है कि बीडीए से नक्शा वाली संपत्तियों को ही खरीदें। बिना नक्शा पास प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। ऐसे निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है।