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बरेली

एसएसपी के इंटरव्यू के बाद बनेंगे थानेदार, अटैचमेंट पर नहीं रहेगा कोई इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही

थानेदार बनने के लिये अब इंस्पेक्टर और दरोगा को इंटरव्यू देना होगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को पुलिस लाइन में ऐसे ही दरोगा और इंस्पेक्टर को बुलाया था। उनसे सवाल जबाव किये गये। एसएसपी की क्लास में पास होने वाले पुलिस कर्मियों को ही अब थाने और कोतवाली की जिम्मेदारी दी जायेगी। जल्द ही बरेली के कई थाने और कोतवाली खाली होने वाली हैं।

बरेलीJul 07, 2024 / 07:36 pm

Avanish Pandey

बरेली। थानेदार बनने के लिये अब इंस्पेक्टर और दरोगा को इंटरव्यू देना होगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को पुलिस लाइन में ऐसे ही दरोगा और इंस्पेक्टर को बुलाया था। उनसे सवाल जबाव किये गये। एसएसपी की क्लास में पास होने वाले पुलिस कर्मियों को ही अब थाने और कोतवाली की जिम्मेदारी दी जायेगी। जल्द ही बरेली के कई थाने और कोतवाली खाली होने वाली हैं। उनकी सूची तैयार होने लगी है। एसएसपी ने पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में ट्रांसफर को लेकर चर्चा की।
रविवार शाम तक रिलीव होने लगे पुलिस वाले
एसएसपी अनुराग आर्य के आरटी संदेश करने के बाद बरेली के सभी थानों और कार्यालयों में खलबली मच गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि मेरे कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों, रिजर्व पुलिस लाइन्स, समस्त थाना/इकाई/शाखा किसी भी स्थान पर यदि कोई पुलिसकर्मी सम्बद्धता पर कार्य कर रहा है तो उसे तत्काल उसकी मूल नियुक्ति स्थान पर दिनांक सात जुलाई 2024 की शाम छह बजे तक रवाना कर दिया जाये। इस आदेश के बावजूद कोई पुलिसकर्मी सम्बद्धता पर कार्य करता हुआ पाया जाता है एवं मूल नियुक्ति स्थान पर वापस नहीं होता है तो मूल नियुक्ति स्थान के प्रभारी एवं प्रतिसार निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह उस कर्मी का तस्करा गैरहाजिरी अंकित कर आख्या गोपनीय कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
आईजी और एडीजी आफिस में संबंद्ध पुलिस वालों पर आदेश मान्य नहीं
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि बरेली जिले में संबंद्ध पुलिस कर्मियों को रविवार शाम तक रिलीव नहीं किया गया। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अवहेलना अक्षम्य होगी। तथ्यों के छिपाने पर सम्बद्धता स्थान के प्रभारी, मूल नियुक्ति स्थान के प्रभारी व सम्बन्धित कर्मी तीनों का दोष निर्धारण करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षेत्र कार्यालय, जोनल कार्यालय व मुख्यालय स्तर तथा अन्य उच्चाधिकारीगण स्तर पर सम्बद्ध पुलिसकर्मियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। एडीजी और आईजी स्तर पर सम्बद्ध पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी यथावत् जारी रखेंगे।

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