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बाराबंकी

Barabanki : कोर्ट ने नायब तहसीलदार और कोतवाल को भेजा जेल, अदालत की अवमानना का मामला

बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के आलापुर में जमीन के एक विवाद में मुंशिफ मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला, स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने गिरवाया था निर्माण

बाराबंकीSep 13, 2021 / 09:08 pm

Hariom Dwivedi

Court

Court sentenced lifetime imprisonment

बाराबंकी. अदालत की अवमानना मामले में कोर्ट ने नायब तहसीलदार और कोतवाल को जेल भेज दिया है। बाराबंकी में जमीन के एक मामले में कोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने विपक्षियों के पक्ष में निर्माण गिरवाया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में अदालत की अवमानना की शिकायत की थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट नंबर 13 के मुंशिफ मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने यह फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले आलापुर में स्थित जमीन से जुड़ा है।
पीड़ित परिवार खुश
कोर्ट की इस कार्रवाई पर पीड़ित ने खुशी जाहिर की और कहा कि उसे विपक्षियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। विपक्षी कोर्ट के स्टे के बावजूद लगातार उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस-प्रशासन ने उसकी जमीन पर बने निर्माण को जाकर गिरवा भी दिया।
अवमानना का मामला
पीड़ित पक्ष के वकीलों ने बताया कि कोर्ट की अवमानना के मामले में यह पूरी कार्रवाई की गई है। जिसमें कोतवाल को तीन दिन की जेल और नायब तहसीलदार को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

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