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क्या है पूरा मामलाप्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2017 को सुबह 10 बजे सर्कस मैदान के पास आरोपी द्वारा नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ, बांह पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा पीड़िता पर बलपूर्वक लैंगिक हमला किया। पीड़िता ने आरोपी से अपने आप को किसी तरह बचाकर दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और अपनी मां व चाची को घटना के संबंध में जानकारी दी और परिजनों को लेकर आरोपी के पास आई।
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परिजनों द्वारा आरोपी को समझाने पर वह झगड़ा-लड़ाई और विवाद करने पर उतारू हो गया। जिसकी शिकायत थाना भाटापारा शहर में दर्ज कराई गई। जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 354 क भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना में घटनास्थल का नक्शा तैयार करवाकर साक्षियों के कथन एवं अन्य संपूर्ण विवेचना कार्यवाही कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा। साथ ही न्यायालय से निवेदन किया कि वर्तमान में नाबालिक बच्चों के साथ बढ़ते हुए लैगिंक अपराध को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा दी जाए।प्रकरण पर विचार कर एवं समस्त साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना कर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी संतोष उर्फ बुचांटी ऊर्फ छोटू सतनामी को अपराध की गंभीरता देखते हुए धारा 354 भादवि संहिता में 3 वर्ष कठोर कारावास तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विवेचना थाना भाटापारा शहर के उपनिरीक्षक मनोहर सिंह कंवर द्वारा किया गया।
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