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हरियाणा जाने निकली नाबालिग, दिल्ली में गिरोह के चंगुल में फंसी, हुआ दुष्कर्म

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छग) किरण कुमार जांगड़े ने लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में आरोपी रविशंकर यादव (23) निवासी लुहर्रा, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

बालोदMay 17, 2024 / 05:20 pm

Chandra Kishor Deshmukh

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छग) किरण कुमार जांगड़े ने लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में आरोपी रविशंकर यादव (23) निवासी लुहर्रा, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

sexual crime विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छग) किरण कुमार जांगड़े ने लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में आरोपी रविशंकर यादव (23) निवासी लुहर्रा, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह मीरा बाई बंसोड़ पति स्व. राजेश बंसोड़ (47) निवासी उत्तमधना जाखमलोन, थाना ललितपुर जिला ललितपुर (उत्तरप्रदेश) को धारा 376/109 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सीएल साहू के अनुसार 20 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अक्टूबर 2021 को 9.30 बजे उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है।

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जीवन के बुलाने पर दिल्ली जाने निकली तो नागपुर में पकड़ी गई

विवेचना के दौरान महिला प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी ने पीड़िता को आरोपी रविशंकर के कब्जे से बरामद किया। पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 2021 में युवक जीवन ग्राम हीमकेरिया हरियाणा गांव में धान कटाई मशीन लेकर काम करने आया था। स्कूल आते-जाते समय जीवन से जान-पहचान हुई। जिससे वह फोन नंबर ले लिया। एक सप्ताह बाद जीवन अपने गांव हीमकेरिया हरियाणा चला गया। वहां जाने के बाद उसे अपने पास बुलाने फोन किया और बोला कि तुम दिल्ली तक आ जाओ, तब 13 अगस्त 2021 को दिल्ली जाने निकली। नागपुर पहुंचने के बाद नागपुर चाइल्ड लाइन के माध्यम से नागपुर थाना में संपर्क कर थाना नागपुर से थाना बालोद भिजवा दिया।

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स्कूल न जाकर पहुंच गई दिल्ली

जीवन ने दोबारा फोन किया, तब 20 अक्टूबर 2021 को स्कूल जाने के नाम से घर से निकली। स्कूल न जाकर लाटाबोड़ बस स्टैंड से बस में बैठकर रायपुर गई। वहां से ट्रेन में बैठकर 22 अक्टूबर 2021 की सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जीवन को फोन लगाया तो फोन बंद मिला। तब इधर-उधर भटकती रही, तभी एक महिला व पुरुष उसके पास आए। पूछा कहां से आई हो और कहां जाना है, तुम्हारे साथ कौन-कौन है। तब उन्हें पूरी कहानी बताई। दोनों ने जीवन के पास पहुंचाने की बात कहकर 23 अक्टूबर 2021 को ललितपुर (उत्तरप्रदेश) ले गए।

पीड़िता को 60 हजार में बेच दिया

मदद करने के बहाने पीड़िता के पास रखे आधार कार्ड, मोबाइल फोन व 3,000 रुपए को अपने पास रख लिया। पीड़िता को ग्राम लोहर्रा थाना मड़ावरा जिला ललितपुर, उत्तरप्रदेश में एक दादा के घर ले जाकर 60 हजार रुपए में बेच दिए।

दुष्कर्म के बाद अन्य लड़के से कराई शादी

उन्होंने बताया कि वहां एक सप्ताह तक रही, जहां आरोपी दीपक साहू ने पीड़िता के साथ लगातार सात दिनों तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दीपक साहू, दादा के साथ मिलकर एक अन्य लड़के रविशंकर यादव को अनाथ लड़की है, कहकर शादी करा दी। तब से आरोपी रविशंकर के साथ उसकी पत्नी बनकर रही। एक नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक रविशंकर के साथ थी।

जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया

आरोपी ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। वहां पता चला कि महिला, दीपक साहू व उनके दादा तीनों मिलकर लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाते हैं और देह व्यापार कराते हैं। पीड़िता के बयान के आधार पर थाना बालोद में प्रधान आरक्षक बलराम मरकाम ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग प्रस्तुत किया।

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