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बालाघाट

पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा बनेगी अधिकार संपन्न

मंत्री ने साड़ा, खुरमुंडी में किया सभामंच निर्माण के लिए भूमिपूजन

बालाघाटNov 29, 2022 / 10:39 pm

Bhaneshwar sakure

पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा बनेगी अधिकार संपन्न

पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा बनेगी अधिकार संपन्न

बालाघाट. प्रदेश सरकार ने आदिवासी विकासखंडों में पेसा एक्ट लागू कर आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बना दिया है। अब गांव के विकास की कार्ययोजना ग्राम सभा बनाएगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च की जाएगी। गांव में धान खरीदी, रेत, मिट्टी की रायल्टी, तेंदूपत्ता की बिक्री आदि के सभी निर्णय ग्राम सभा को करना है। ग्राम के सभी लोग पेसा एक्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लें और समझ लें। अब गांव के विकास का निर्णय ग्राम सभा को ही करना है। यह बातें मंत्री रामकिशोर कावरे ने कही। वे मंगलवार को परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत मजगांव के ग्राम साडा, खुरमुंडी के पटेल टोला में 2-2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सभामंच के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जपं परसवाड़ा अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष कांति राहंगडाले, ग्राम पंचायत धानेश्वरी धूमकेती सहित अन्य मौजूद थे।
मंत्री कावरे ने पेसा एक्ट की चर्चा करते हुए कहा कि इस एक्ट के लागू होने से अब ग्राम सभा को बहुत से अधिकार मिले गए है। ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। मस्टर रोल ग्राम सभा के सामने निरीक्षण के लिए रखा जाएगा। श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक समय पर मिले, इसका ध्यान भी ग्राम सभा रखेगी। पेसा एक्ट लागू होने से शासन की योजना के किसी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। विकास के सभी कार्य ग्राम सभा की अनुमति से ही होंगे। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा। जिससे जमीन के रिकार्ड में कोई भी गड़बड़ी न हो सके। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो ग्राम सभा को रिकार्ड को सुधारने का अधिकार होगा।

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