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अनुमति लेना आवश्यक
सुलखन बाई ने बताया कि उनका विवाह 22 वर्ष की उम्र में हुआ था। जब उनके दो बच्चे हुए, तो वे बैहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने गई। लेकिन वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें बैगा जाति होने का हवाला देते हुए नसबंदी करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी नसबंदी नहीं हो पाई। सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे ने बताया कि वर्तमान में बैगा(Baiga Woman) और विशेष समुदाय की महिलाओं की नसबंदी संभव है, लेकिन इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक होता है। उन्होंने माना कि यह संभव है कि उस समय स्वास्थ्य कर्मियों को यह जानकारी न रही हो। ये भी पढें – 8 साल की मासूम से 73 साल के वृद्ध ने किया रेप, प्राइवेट पार्ट में पत्थर डालने की भी कोशिश