पड़ोसी के घर में की थी वारदात इस बारे में एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि खेकड़ा की किशोरी सोनी की हत्या उसके चाचा ने की थी। फारुख ने पिछले साल 3 मार्च को थाने में केस दर्ज कराया था। उसने कहा था कि उसकी 17 साल की बेटी की हत्या उसके चाचा ने की है। उसने उनकी गैरमौजूदगी में पड़ोसी के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। चाचा हारुण ने गर्दन काटकर किशोरी की हत्या कर दी थी। उसके शरीर पर चाकू के 18 घाव थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत में हुई। 5 दिसंबर को हारुण पर दोष सिद्ध किया गया था।
कोर्ट ने कहा- दोषी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए सोमवार को कोर्ट ने हारुण को हत्या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 452 (घर में घुस कर हमला करना) में तीन साल की सजा व 15 हजार का जुर्माना और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले में अदालत ने लिखा है कि हारुण को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाए।