ये भी पढ़ें- इन राज्यों के लिए दिवाली, छठ पूजा पर लखनऊ से होकर गुजरेगी 28 ट्रेनें, कर लें तैयारी, देखें पूरी लिस्ट सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने धारा 156/3 के तहत इकबाल अंसारी के खिलाफ पुनः जांच के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। वर्तिका ने पत्र देकर मांग की थी कि जिन बिंदुओं पर जांच नहीं हुई है उस पर जांच की जाए।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा- 19 सितंबर 2019 को वर्तिका सिंह ने पहला मुकदमा थाना रामजन्मभूमि में दर्ज कराया था। इसमें इकबाल अंसारी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय के आदेश पर थाना रामजन्मभूमि में दर्ज हुई प्राथमिकी में इकबाल को आईपीसी की धारा 506, 505(2), 504 और 147 के तहत आरोपित किया गया है। ये धाराएं दो समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने, बलवा, मारपीट और धमकी से संबंधित हैं।