क्या है नोटिस?
मुंबई पुलिस के इस नोटिस के अनुसार कार में बैठे सभी लोगों, चाहे वह ड्राइवर हो या पैसेंजर्स, उनके लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। चाहे वह पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स ही हो। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 की धारा 194(B)(1) के तहत एक्शन लिया जाएगा, जिसमें सज़ा और जुर्माने दोनों का ही प्रावधान है। इसके साथ ही जिन वाहनों में आगे और पीछे की सीट्स पर सीट बेल्ट नहीं हैं, उन्हें सीट बेल्ट्स फिट करवानी भी ज़रूरी हैं।
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कब से लागू होगा यह नियम?
मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार सीट बेल्ट्स पहनने की अनिवार्यता से जुड़ा कानून अगले महीने की शुरुआत यानि की 1 नवंबर से लागू होगा। इस दिन के बाद से इसका उल्लंघन करने पर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।